छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में घर में गुटखा खाकर जगह-जगह थूकने से मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि ससुर ने अपनी बहू पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। घटना में महिला के पेट और हाथ की उंगली में गंभीर चोट आई। परिजनों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। चंदनू पुलिस ने आरोपी ससुर गोविंद घृतलहरे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में घर में गुटखा खाकर जगह-जगह थूकने से मना करना एक महिला को भारी पड़ गया। मामूली विवाद में नाराज हुए ससुर ने कथित तौर पर अपनी बहू पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला के पेट और हाथ की उंगली में गंभीर चोट आई है।
घटना के बाद आरोपी ने महिला पर दोबारा हमला करने की कोशिश की और उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। हालांकि, चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने बीच-बचाव कर महिला को बचाया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गुटखा खाने और थूकने को लेकर हुआ विवाद
पुलिस के मुताबिक घटना 14 अगस्त 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे चंदनू थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की है। बताया गया कि ताजेश्वरी घृतलहरे अपने ससुर गोविंद घृतलहरे को घर में गुटखा खाकर इधर-उधर थूकने से मना कर रही थी।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गोविंद ने कथित तौर पर अपनी बहू के साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा।
सब्जी काटने वाली धारदार वस्तु से किया हमला
पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी ने घर में रखी सब्जी काटने वाली धारदार वस्तु उठाई और ताजेश्वरी के पेट पर हमला कर दिया। महिला ने हमले से बचने की कोशिश की, जिसके दौरान उसके हाथ की उंगली में भी चोट आई। हमले के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास मौजूद परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को रोककर घायल महिला को बचाया।
दोबारा हमला करने की कोशिश, हत्या की धमकी का आरोप
परिजनों के बीच-बचाव के बावजूद आरोपी ने दोबारा महिला पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार उसने महिला को धमकी दी कि वह उसे जान से मारकर ही जेल जाएगा। घायल ताजेश्वरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल बेमेतरा ले जाया गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद चंदनू पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 109, 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया। थाना प्रभारी उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी गोविंद घृतलहरे, उम्र 65 वर्ष, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने हमला करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल धारदार वस्तु और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
पुलिस ने आरोपी को 15 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
