रायपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांधीनगर कालीबाड़ी निवासी कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर रवि साहू और उसके परिवार की करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपये की संपत्तियों पर SAFEMA/NDPS Act के तहत कार्रवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने फ्रीजिंग आदेश को कन्फर्म कर दिया है।
रवि साहू को 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट पहले ही 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना चुकी है। कार्रवाई में उसकी पत्नी शशि साहू और पुत्र को भी शामिल किया गया है।
जांच में रायपुर और अभनपुर क्षेत्र में आरोपी परिवार के नाम पर कृषि भूमि, मकान, भवन और कमर्शियल वाहन जैसी संपत्तियां मिलीं, जिनकी कीमत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक पाई गई। पुलिस ने वित्तीय जांच के बाद NDPS Act की धारा 68F के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव भेजा था।
ऑनलाइन सुनवाई में आरोपी पक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद 15 मई 2026 को सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीजिंग आदेश को बरकरार रखा। अब इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री या ट्रांसफर बिना अनुमति संभव नहीं होगा।
