छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों सहित कंपोजिट मदिरा दुकानों, मद्य भंडारण भंडारागारों और एफएल-3 (ग) पर्यटन बार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर शुष्क दिवस पर शराब के अवैध विक्रय, धारण और परिवहन पर रोक सुनिश्चित करने को कहा है।
रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश में संचालित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और कंपोजिट मदिरा दुकानों के साथ मद्य भंडारण भंडारागार तथा एफएल-3 (ग) पर्यटन बार भी बंद रहेंगे।
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
15 अगस्त को सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद
जारी निर्देश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें और कंपोजिट मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।इसके अलावा मद्य भंडारण भंडारागार तथा एफएल-3 (ग) पर्यटन बार को भी शुष्क दिवस के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों से संलग्न अहातों को भी शुष्क दिवस पर पूरी तरह बंद रखना होगा।
शराब के अवैध कारोबार पर भी रहेगी निगरानी
आबकारी विभाग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का अवैध विक्रय, धारण और परिवहन नहीं हो। इसके लिए संबंधित जिलों में आवश्यक निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टरों को जारी किए गए निर्देश
आबकारी आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को शुष्क दिवस के संबंध में निर्देश भेजे हैं। इसमें जिले में संचालित सभी संबंधित मदिरा दुकानों, भंडारण भंडारागारों और पर्यटन बार को नियमानुसार बंद रखने तथा अवैध शराब कारोबार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस पर लागू यह शुष्क अवधि 15 अगस्त 2026 को प्रभावी रहेगी।
