छत्तीसगढ़ के चर्चित CSMCL कथित भ्रष्टाचार मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और अपने नए पते की जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित CSMCL (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने निवास का नया पता अदालत को उपलब्ध कराना होगा और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने मामले को “गहरे और संगठित भ्रष्टाचार” से जुड़ा बताते हुए जमानत देने से इनकार किया था।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि मानव संसाधन (Human Resource) एजेंसियों से बिल पास कराने के बदले कथित तौर पर अवैध कमीशन की वसूली की जाती थी। इसी मामले में अनवर ढेबर के खिलाफ जांच जारी है।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
