रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को 1 अप्रैल 2026 से महंगाई का झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने देसी, विदेशी शराब और बीयर पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार नई दरें आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 से प्रभावी होंगी।
जारी अधिसूचना के मुताबिक विदेशी शराब पर अब आबकारी ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि महंगे ब्रांड की शराब पर ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।
नई आबकारी नीति के तहत एक और अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे परिवहन में सुविधा होगी और लागत कम होगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को कीमतों में किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़े हुए टैक्स का बोझ अंततः आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा।
