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पेंशन प्रकरण में लापरवाही पर छह अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

मुंगेली। मुंगेली जिले में दिवंगत शिक्षक के पेंशन प्रकरण में लापरवाही बरतना शिक्षा विभाग के छह अधिकारी-कर्मचारियों को भारी पड़ गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने मामले में कार्रवाई करते हुए छह अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया है।

सेवाकाल के दौरान हुआ था शिक्षक का निधन

मामला शासकीय हाई स्कूल लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान अंजनी त्रिपाठी से जुड़ा है। उनका 25 सितंबर 2022 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिवार को मिलने वाली परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से संबंधित प्रकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रकरण की जांच के दौरान विभागीय स्तर पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। आदेश के अनुसार, वर्ष 2018 में सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग में संविलियन के बाद किए गए वेतन निर्धारण की सक्षम प्राधिकारी से समय पर जांच और अनुमोदन नहीं कराया गया था।

वेतन निर्धारण के अनुमोदन में हुई देरी

वेतन निर्धारण के अनुमोदन में देरी के चलते बाद में अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति बनी। विभाग ने इसे संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना है। पेंशन प्रकरण के समय पर निराकरण के बजाय प्रक्रिया लंबित रहने और उससे जुड़े कार्यों में अपेक्षित सावधानी नहीं बरतने की बात भी सामने आई। इसके अलावा, लंबित पेंशन प्रकरण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को गलत जानकारी भेजे जाने का भी उल्लेख निलंबन आदेश में किया गया है। विभाग ने इसे शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही और नियमों के विपरीत कार्य की श्रेणी में माना।

इन छह अधिकारी-कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

मामले में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राघवेन्द्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 मोतीराम यादव, सहायक ग्रेड-2 त्रिवेणी ध्रुव, सहायक ग्रेड-3 अशोक ध्रुव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन कक्ष प्रभारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुघन कुलमित्र को निलंबित किया गया है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में नियम विरुद्ध कार्य, गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य में विलंब किया गया। इसी आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है।

बिलासपुर संभागीय कार्यालय बनाया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान सभी छह अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह मामला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलने वाले पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में विभागीय स्तर पर बरती जाने वाली सावधानी को भी रेखांकित करता है।

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